Maharashtra News: सीबीआई की ओर से दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि देशमुख को भी अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा।
बता दें कि एनसीपी नेता को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए अक्टूबर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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मार्च 2021 में सीनियर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का टारगेट दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पहले, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 18 नवंबर को देशमुख से जुड़े मामले में बर्खास्त सचिन वज़े को जमानत दे दी थी।
बता दें कि हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने इस जांच के आधार पर श्री देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।
उच्च न्यायालय द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
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