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भोजशाला केस में SC ने मानी मुस्लिम पक्ष की मांग, जुमे की नमाज के लिए परिसर के पास दी जगह

धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग मान ली है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के लिए पास की खसरा नंबर 596 की जमीन आवंटित करने का आदेश दिया है.

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मध्य प्रदेश के धार स्थित चर्चित भोजशाला परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए जुमे की नमाज के लिए विवादित परिसर के ठीक पास में जमीन आवंटित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने साफ किया कि नमाज के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है, वह खसरा नंबर 596 में आती है. इस जमीन को दरगाह की संपत्ति बताया गया है, जो मुख्य विवादित स्थल के बिल्कुल नजदीक स्थित है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग इसी तय स्थान पर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा कर सकेंगे.

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नमाज का समय भी हुआ तय

सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए समय की सीमा भी तय कर दी है. आदेश के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के लोग खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच नमाज पढ़ सकेंगे.

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14 जुलाई को दिए गए फैसले को और अधिक किया स्पष्ट

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए 14 जुलाई को दिए गए फैसले को और अधिक स्पष्ट किया. इसके साथ ही पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अदालत के इस फैसले का कड़ाई से पालन करे और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करे.

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हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई थी याचिका

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें भोजशाला परिसर को मंदिर करार दिया गया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और नमाज के लिए जगह की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का अंतरिम आदेश तो नहीं दिया.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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