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नवरात्रि पर मध्य-प्रदेश में बड़ा फैसला, भोपाल में 2 अक्टूबर तक इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

नवरात्रि को लेकर मध्य-प्रदेश के भोपाल में बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल में 22 से 2 अक्टूबर तक अब नॉन वेज नहीं बिकेगा। एसडीएम ने इसके लिए आदेश जारी किया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

नवरात्रि पर भोपाल मे नॉन पर लगा बैन

देशभर में आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। जगह-जगह इसको लेकर अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। मप्र की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नॉनवेज नहीं बिकेगा। एसडीएम दिव्या पटेल ने कहा कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। इसे देखते हुए शहर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यूपी में भी बैन की मांग

यूपी के कुशीनगर में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि के लिए मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठनों ने न्यायिक एडीएम प्रेम कुमार राय को ज्ञापन सौंपा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि इन नौ दिनों में मांस और नशे पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

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भोपाल में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री विवाद के बीच जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर गरबा संचालक अपने हिसाब से गाइडलाइन तय कर रहे थे लेकिन अब जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश से भोपाल जिले के अलग-अलग स्थान पर आयोजित होने वाले गरबा डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समितियां के लिए आदेश जारी किए हैं..

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इस आदेश के मुताबिक गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र के प्रवेश नही दिया जाएगा. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सी सी टी वी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रो की पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।


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