भोपाल: मध्यप्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता (Congress Leader) और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) एक बार फिर परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ भोपाल ( Bhopal ) के एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में मानहानि (Defamation Case) का आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। केस की सुनवाई के लिए 11 जनवरी को कोर्ट मे हाज़िर होने के आदेश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला 4 जुलाई 2014 का है, जहां दिग्विजय सिंह ने मीडिया को बयान देते हुए आज के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन ABVP महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा (VD Sharma)पर आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का आरोप लगाया।
कोर्ट पहुंचे थे वीडी शर्मा
इस मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ मीडिया में झूठे आरोप लगाए। टीवी और अखबारों में उनके बयानों को छापा गया जिसके चलते उनकी छवि धूमिल हुई। इन आरोपों से उनको काफी आहत हुआ और अब वह कोर्ट में मानहानि का दावा कर साक्ष्य कर रहे हैं।
क्या रहा अदालत का फैसला
इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ IPC की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध दर्ज किया है। साथ ही उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने के निर्देश दिए गए। अब मामले की अगली सुनावई 11 जनवारी 2023 को होगी।
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