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मध्य प्रदेश : परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

वीडियों में गोविंद सिंह जनता से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं।

मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
(विपिन श्रीवास्तव, सागर) मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर सागर जिले के राहतगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है। गोविंद सिंह का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वीडियों में गोविंद सिंह जनता से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के सुरखी से बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन पर आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में राहतगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है। रिटर्निग अधिकारी सुरखी के प्रतिवेदन के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। सागर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई। यह भी पढ़ें : कौन हैं डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जो चुनाव लड़ने को छोड़ना चाहती थी सरकारी नौकरी, सरकार ने पूरी की इच्छा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज वायरल वीडियो की जांच के बाद जांच के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना राहतगढ़ में प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की गई थी। इस प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया है, जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम – 1951 की धारा 123 एवं आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। यह भी पढ़ें : Explainer: 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उतारे 21 सांसद, साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में BJP का मास्टर प्लान?


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