MP Kanya Vivah Yojana, भोपाल: मध्यप्रदेश में बिटिया अब बोझ नहीं वरदान बन गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अब अपनी बेटी की शादी के खर्च की चिंता नहीं रहने वाली। ऐसी जरूरतमंद बेटियों की शादी का खर्च अब शिवराज सराकर उठाएगी। इसके लिए शिवराज सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में वो सब, जो जानना जरूरी है…
‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत शिवराज सरकार बेटियों का विवाह करवाती है। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों की लड़कियों को दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं, जिनका तलाक हो चुका है और विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
ये हैं पात्रता की शर्तें
- योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- हितग्राही के लिए विवाह निर्धारित सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में करवाना ही आवश्यक होगा।
एकल विवाह कराने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जानिए क्या लाभ मिलेगा?
योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन
- ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
- शहरी क्षेत्र के बाशिंदे नगर निगम आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका या नगर परिषद अधिकारी के पास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
आवेदन प्रक्रिया?
- पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में निगमायुक्त अथवा निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति का गठन किया जाएगा।
- समिति द्वारा हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।
- जांच के बाद सभी आवेदनों की पात्रता का विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
- पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश और अपात्र जोड़ों के अस्वीकृति आदेश पोर्टल से जेनरेट किए जाएंगे।
- पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जेनरेट किए जाएंगे।
क्या है समय सीमा?
15 कार्य दिवस में आवेदन की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।