हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Nana PatekarGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

मध्यप्रदेश: हाईकोर्ट जज ने पन्ना कलेक्टर को लगाई फटकार, जानिए क्या था मामला

विज्ञापन

विपिन श्रीवास्तव, भोपाल: हाईकोर्ट के जज ने पन्ना कलेक्टर को फटकार लगाई है। पन्ना जिले में गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव में हारे हुए बीजेपी समर्थक प्रत्याशी को जिताने के आरोप के बाद दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कलेक्टर का नाम लेकर जज ने फटकार लगा दी। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का नाम लेकर फटकार लगाते जबलपुर हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने कहा, पन्ना कलेक्टर सत्ताधारी बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

क्या था मामला
दरअसल, पन्ना जिले के गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष पद के लिए 27 जुलाई को हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थक परमानंद शर्मा को 13 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी समर्थक राम सिरोमणि मिश्रा ने 12 वोट हासिल किए थे। जिसके बाद परमानंद शर्मा को विजेता घोषित कर निर्वाचन अधिकारी ने बकायदा जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया था, लेकिन उसी दिन 1 वोट से हारे हुए प्रत्याशी राम सिरोंमणि मिश्रा ने बैलेट पर स्याही होने का हवाला देते हुए निर्वाचन अधिकारी पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा से अपील की।

जिसके बाद कलेक्टर ने आनन-फानन में सुनवाई करते हुए तत्काल पुनर्मतगणना का आदेश दे दिया। फिर अगले दिन मतगणना में एक मत निरस्त करते हुए पर्ची उठवाई गई, जिसमें हारे हुए राम शिरोमणि मिश्रा विजेता घोषित कर दिए गए। गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव में धांधली को लेकर परमानंद शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट के जज ने पन्ना कलेक्टर को फटकार लगाई।

विज्ञापन

वकील मनोज शर्मा का कहना है किचुनाव याचिका धारा 122 पंचायत राज एवं ग्राम सुधार अधिनियम के प्रावधान के तहत चुनाव को चुनौती देने की याचिका पन्ना कलेक्टर के सामने लगाई गई। उसी शाम को बिना नोटिस दिए उस याचिका को मंजूर कर चुनाव को रद्द कर दिया गया और पर्ची के जरिए विजेता घोषित करने का फैसला ले लिया गया। अगले दिन आनन-फानन में मात्र 8-9 लोगों के बीच पर्ची के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया और 27 जुलाई को हारे हुए प्रत्याशी राम शिरोमणि मिश्रा को विजेता घोषित कर सर्टिफिकेट दे दिया गया।

कलेक्टर को भी बनाया पक्षकार
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर कलेक्टर को भी पक्षकार बना दिया है। कलेक्टर को नोटिस जारी किया जाएगा। 17 अगस्त को अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के सामने कलेक्टर अपना पक्ष पेश करेंगे कि कैसे आनन फानन में ये कार्रवाई की गई? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को याचिका पर कलेक्टर ने जो चुनाव रद्द करने का आदेश पारित किया था उसे हाईकोर्ट ने स्थगित करते हुए याचिकाकर्ता परमानंद शर्मा को गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष पद पर विजेता घोषित किया है। बहरहाल ये शायद पहला मामला है जब हाईकोर्ट ने चुनाव में किसी कलेक्टर को सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंट कहा है।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola