होली 2026 को लेकर सबके मन में ये सवाल है कि इस दिन शराब की बिक्री जारी रहेगी या पार्टी सूखी रह जाएगी. इसी कड़ी में नोएडा से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. नोएडा आबकारी विभाग ने होली के दिन यानी 4 मार्च 2026 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सिर्फ उन पार्टियों में शराब परोसी जाएगी जिनके पास वैलिड लाइसेंस होगा. ये फैसला नोएडा में होली के त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. विभाग ने हाल ही में लोगों और संगठनों के साथ-साथ होटलों, बैंक्वेट हॉल और क्लबों को पत्र लिखकर कहा था कि बिना लाइसेंस के किसी भी होली पार्टी में शराब परोसना या उसका सेवन करना अवैध माना जाएगा.
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'खुली शराब का सेवन ना करें'
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि अगर कोई होटल, बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस या क्लब होली पार्टी का आयोजन करना चाहता है और मेहमानों को शराब परोसना चाहता है, तो प्रतिष्ठान को आबकारी विभाग से एक सामयिक बार लाइसेंस (एफएल-11) के लिए अप्लाई करना होगा. एडवाइजरी में विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में खुली शराब या पाउच में शराब का सेवन या बिक्री पर पूरी तरह से बैन है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो खुली शराब का सेवन ना करें क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ हो सकते हैं और इससे गंभीर परेशानी हो सकती है. विभाग ने ये भी कहा कि अगर किसी को शराब की अवैध बिक्री दिखाई दे तो उनसे अनुरोध है कि वो तुरंत उत्पाद शुल्क विभाग से संपर्क करें.
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बनाया जाएगा कंट्रोल रूम
आबकारी विभाग अवैध रूप से शराब बेचने या होली पार्टियों में वैध लाइसेंस के बिना शराब परोसने वालों के खिलाफ संज्ञान लेने और सख्त कार्रवाई करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाएगा. विभाग त्योहारों के मौसम में उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभियान भी चलाएगा. नोएडा आबकारी विभाग ने लोगों से सहयोग करने और सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है. उनका कहना है कि रंगों, म्यूजिक और डांस के साथ होली का आनंद लें, लेकिन अवैध शराब का सेवन करके त्योहार की भावना को खराब ना करें.
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