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‘छड़ी से पीटा, बाल नोंचे’…दिव्यांग सास-ससुर पर लगाया इल्जाम, झूठी बहू को हाई कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Haryana News in Hindi: हरियाणा के रोहतक जिले की एक महिला ने अपने सास-ससुर के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिव्यांग आरोपियों को मामले में राहत दी है। साथ में महिला को कड़ी फटकार लगाते हुए जुर्माना देने के आदेश जारी किए हैं।

Edited By : Parmod chaudhary | Updated: Jul 21, 2024 18:10
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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट।

Haryana News: चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सास-ससुर के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने वाली महिला को कड़ी फटकार लगाई है। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली एक बहू ने अपने दिव्यांग सास-ससुर के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। हाई कोर्ट ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस राशि को दिव्यांग आरोपियों में आधी-आधी बांटने का आदेश दिया है। महिला ने केस दर्ज करवाया था कि ससुर ने उसे छड़ी से दौड़कर पीटा। वहीं, उसकी सास ने बाल नोंचे और उसे घसीटा। हैरानी की बात है कि आरोपी ससुर बिना बैसाखी के चल भी नहीं सकता।

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वहीं, सास व्हीलचेयर पर है। कोर्ट ने कहा कि झूठे तथ्यों के सहारे दर्ज करवाई गई एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला रोहतक जिले के एक गांव का है। दिव्यांग पति-पत्नी के खिलाफ महिला ने थाने में शिकायत दी थी। जिसमें मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के खिलाफ पति-पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दंपती ने बताया था कि बेटे की शादी उन्होंने 17 जुलाई 2016 को की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बहू अपने मायके लौट गई। 5 अगस्त को बेटा उसे मनाकर वापस ले आया था। लेकिन बाद में दोनों 20 अगस्त को घर छोड़कर चले गए थे।

हाई कोर्ट ने महिला को लगाई कड़ी फटकार

8 मई 2017 को उनकी बहू ने मारपीट, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। जिसके बाद दंपती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बहू ने सिर्फ पैसे हड़पने के लिए ये आरोप लगाए थे। दंपती ने हाई कोर्ट में कहा कि सिर्फ 14-15 दिन ही बहू उनके साथ रही। वे लोग दिव्यांग हैं और इसका सबूत भी हाई कोर्ट में दे चुके हैं। वे कैसे मारपीट कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दंपती को परेशान करने के लिए ही एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वास्तव में उनका कोई लेना-देना नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है। बहू को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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First published on: Jul 21, 2024 06:10 PM

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