Haryana News: चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सास-ससुर के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने वाली महिला को कड़ी फटकार लगाई है। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली एक बहू ने अपने दिव्यांग सास-ससुर के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। हाई कोर्ट ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस राशि को दिव्यांग आरोपियों में आधी-आधी बांटने का आदेश दिया है। महिला ने केस दर्ज करवाया था कि ससुर ने उसे छड़ी से दौड़कर पीटा। वहीं, उसकी सास ने बाल नोंचे और उसे घसीटा। हैरानी की बात है कि आरोपी ससुर बिना बैसाखी के चल भी नहीं सकता।
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वहीं, सास व्हीलचेयर पर है। कोर्ट ने कहा कि झूठे तथ्यों के सहारे दर्ज करवाई गई एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला रोहतक जिले के एक गांव का है। दिव्यांग पति-पत्नी के खिलाफ महिला ने थाने में शिकायत दी थी। जिसमें मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के खिलाफ पति-पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दंपती ने बताया था कि बेटे की शादी उन्होंने 17 जुलाई 2016 को की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बहू अपने मायके लौट गई। 5 अगस्त को बेटा उसे मनाकर वापस ले आया था। लेकिन बाद में दोनों 20 अगस्त को घर छोड़कर चले गए थे।