Bittu Bajrangi Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल की दूसरी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। हालांकि इससे पहले इस महीने की शुरुआत में इस यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे। नूंह हिंसा भड़काने के आरोप में गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को बुधवार को एक अदालत ने जमानत दे दी। बजरंगी को 17 अगस्त को नूंह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद जिले की नीमका जेल भेज दिया गया।
फरीदाबाद से किया गया था गिरफ्तार
नूंह पुलिस ने बताया कि बुधवार को बजरंगी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संदीप कुमार की अदालत ने उसे जमानत दे दी। नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बजरंगी उर्फ राज कुमार को 15 अगस्त को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ये एफआईआर सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार का आरोप
FIR के मुताबिक, बजरंगी ने अपने कुछ अज्ञात समर्थकों के साथ कथित तौर पर ASP कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया था। तलवार और त्रिशूल लिए मंदिर की ओर जा रहे समर्थकों ने पुलिस को धमकी भी दी थी। बिट्टू बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई थी।
एफआईआर के अनुसार, जब कुंडू ने भीड़ को रुकने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही उनके साथ हाथापाई की। फिर पुलिस वाहनों से उनके हथियार भी छीन लिए। पुलिस ने कहा कि गोरक्ष बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बजरंगी को शुरू में तावड़ू की अपराध जांच एजेंसी टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। 31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक झड़पें भड़कने के एक दिन बाद 1 अगस्त को बजरंगी को फरीदाबाद पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अब तक 60 एफआईआर दर्ज, 305 गिरफ्तार
नूंह में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं। दूसरी ओर, विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान जारी कर बजरंगी का उसकी युवा शाखा बजरंग दल या वीएचपी से जुड़े अन्य संगठनों के साथ संबंध होने से इनकार किया है।