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हरियाणा

Mansa Devi Complex में मांस की बिक्री पर बड़ा फैसला, क्षेत्र को पवित्र घोषित करने का आदेश वापस

Sale Of Meat: हरियाणा सरकार ने माता मनसा देवी मंदिर के आसपास के कुछ भागों को पवित्र क्षेत्र घोषित करने के दिसंबर 2022 के आदेश को वापस ले लिया, ताकि सीमांकित क्षेत्र में हत्या, मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई जा सके।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Feb 22, 2025 10:33
Sale Of Meat
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Sale Of Meat: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को माता मनसा देवी मंदिर के आसपास के पंचकूला के कुछ हिस्सों को पवित्र क्षेत्र घोषित करने के दिसंबर 2022 के आदेश को वापस ले लिया, ताकि सीमांकित क्षेत्र में स्लॉटर, मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई जा सके। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने पवित्र क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2022 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बताया कि नगर आयुक्त अभी भी हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत क्षेत्र में मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद को विनियमित कर सकते हैं।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद भारद्वाज ने 17 अप्रैल, 2023 को पवित्र क्षेत्र आदेश के अमल करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि याचिका कर्ताओं ने तर्क दिया था कि सीमांकित क्षेत्र में हत्या, मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने वाले 2022 के आदेश में किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है, जिसके इस्तेमाल में ऐसी घोषणा जारी की जा सके।

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याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है?

कुछ याचिकाकर्ताओं, जिनमें लोकल रेस्टोरेंट और दुकानदार शामिल थे, ने तर्क दिया कि ऐसी किसी भी जानकारी के अभाव में उनके व्यापार को करने से रोकना उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उन्हें उक्त क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद में सौदा करने के लिए कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा विधिवत लाइसेंस जारी किए गए थे और वे कानून के अनुसार व्यवसाय कर रहे थे।

पंचकूला में मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने के लिए पवित्र क्षेत्र का सीमांकन किया गया था, जिसमें मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (Mansa Devi Complex) में कॉमर्शियल सेक्टर भी शामिल है। प्रतिबंधित क्षेत्र का सीमांकन माता मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (MDC) और छावनी क्षेत्र की सीमा के साथ दक्षिण सीमा की ओर एमडीसी के सेक्टर-5 को कवर करते हुए सिंह द्वार तक किया गया। इसमें एमडीसी और चंडीगढ़ की सीमा के साथ सिंह द्वार से पश्चिम सीमा की ओर आईटी पार्क के पास चंडीगढ़ सीमा के पास लाइट प्वाइंट तक एमडीसी के सेक्टर 5-ए, 5-बी, 5-डी और 6 को कवर करते हुए एक क्षेत्र भी शामिल था। प्रोहिबिटेड एरिया में आईटी पार्क के पास डॉल्फिन चौक की ओर चंडीगढ़ सीमा के पास लाइट प्वाइंट से लेकर सेक्टर-4 एमडीसी की सीमा और आरक्षित वन सीमा तक का क्षेत्र भी शामिल था।

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Deepti Sharma

First published on: Feb 22, 2025 10:33 AM

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