हरियाणा सरकार ने सेना से अपनी सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल समेत 6 विशेष सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है. नई व्यवस्था 1 सितंबर से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू होगी. मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 6 विशेष पदों पर दिया जाएगा. इन सरकारी नौकरियों में पुलिस कांस्टेबल के अलावा, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गाड और फायर ऑपरेटर सह चालक शामिल हैं.

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कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण का विभाजन

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस 20 प्रतिशत कोटे के तहत अनारक्षित (जनरल) वर्ग के लिए 9%, बीसी-ए के लिए 3%, बीसी-बी के लिए 2%, ईडब्ल्यूएस के लिए 2%, वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2% और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण तय किया गया है.

ग्रुप-बी और अन्य ग्रुप-सी पदों पर भी लाभ

विशेष पदों को छोड़कर बाकी अन्य ग्रुप-सी पदों में अग्निवीरों को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा. वहीं, तकनीकी व कौशल विशेषज्ञता वाले ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

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फिजिकल टेस्ट और CET से बड़ी राहत

सरकार ने अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी छूट दी है. पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और माइनिंग गार्ड जैसे पदों के लिए उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) नहीं देना होगा. इसके अलावा ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) और स्किल टेस्ट से भी छूट रहेगी. हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होना और मेरिट में जगह बनाना अनिवार्य होगा.

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