Gujarat News: 5 साल चला पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का मामला, कांग्रेस विधायक पर कोर्ट ने लगाया इतने का जुर्माना

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Gujarat News: गुजरात के नवसारी कोर्ट ने 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस विधायक पर नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति के ऑफिस में घुसने और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप था।

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गुजरात के वंसदा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पटेल को IPC की धारा 447 के तहत दोषी पाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए ढढाल की कोर्ट ने पटेल समेत तीन अभियुक्तों को 99 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो उन्हें एक हफ्ते तक साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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विधायक के साथ इन्हें ठहराया गया दोषी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीए ढढाल की अदालत ने विधायक अनंत पटेल, थराद से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाबसिंह राजपूत, युवा कांग्रेस नेता पीयूष ढीमर और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्थिव काठवाड़िया को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार का दोषी पाया।

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फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस तरह के अपराध में तीन महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। मामले के अभियुक्त छात्रों का पक्ष लेते हुए एक अच्छे मकसद से विश्वविद्यालय गए थे, लेकिन उनका तरीका उचित नहीं था इसलिए उन्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें जुर्माना राशि लेकर रिहा किया जाता है, तो न्याय होगा।

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क्या थी पूरी घटना?

घटना 12 मई 2017 को हुई थी, जहां छात्र फॉरेस्टर और बीट गार्ड के पद पर भर्ती के लिए गैर वानिकी विभाग के छात्रों पर विचार करने का विरोध कर रहे थे। वंसदा नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के नेता अनंत पटेल और कांग्रेस यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष गुलाबसिंह राजपूत अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती कुलपति सीजे डोगरिया के कार्यालय में घुस गए और अधिकारी को धमकी दी थी।

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