Prime Minister Jan Aushadhi Scheme: केंद्र सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना यानी पीएमजेएवाई योजना चलाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग-अलग अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। गुजरात में भी लगभग 2.67 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हैं। गुजरात सरकार ने इस योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का ऐलान किया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएमजेएवाई-मां योजना के तहत शिकायत निवारण और जरूरी जानकारी के लिए “079-6644-0104” हेल्पलाइन चालू है। लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत 24*7 हेल्पलाइन शुरू की गई है। मरीजों की शिकायतें कॉल के जरिए दर्ज की जाती हैं।
रजिस्टर्ड नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें मरीज को शिकायत के सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन की सूचना दी जाएगी तथा शिकायत की स्थिति जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेजा जाएगा। इस हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत का विवरण जिला/निगम नोडल के रूप में मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल अधिकारी, बीमा कंपनी, कार्ड स्वीकृति एजेंसी को एसएमएस और ईमेल लिंक के जरिए भेजा जाएगा।
जरूरी हितधारकों/अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनके लिए लिंक में ही शिकायत समाधान के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट मिलाने की व्यवस्था करने के साथ-साथ शिकायतकर्ता को डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस भेजने की सुविधा प्रदान करके, शिकायत का वेरिफिकेशन कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका समाधान किया जाता है। इसके बाद हेल्पलाइन टीम शिकायतकर्ता को समाधान की पुष्टि के लिए बुलाती है और समाधान पूरा होने के बाद ही शिकायत बंद की जाती है।
हेल्पलाइन में क्या जानकारी मिलेंगी?
24*7 टोल फ्री नंबर।
योजनाबद्ध जानकारी।
कार्ड नामांकन केंद्र की जानकारी।
कार्ड बैलेंस।
भीड़भाड़ वाले अस्पताल की जानकारी।
विभिन्न रोगों के लिए उपलब्ध उपचार और पैकेजों की जानकारी।
अस्पताल में स्वास्थ्य अनुकूल सुविधाएं तथा जिला स्तरीय समन्वय।
शिकायत पंजीकरण, ट्रैकिंग और निगरानी।
ई-मेल और एसएमएस के जरिए शिकायतों को उपयुक्त अधिकारी तक भेजने की आधुनिक प्रौद्योगिकी संपन्न सुविधा।
योजना के तहत प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों के बारे में शिकायतें और फीडबैक।
अधिकारी द्वारा शिकायत विवरण की गोपनीयता के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट मिलाने की व्यवस्था तथा शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेज या साक्ष्य भेजने की व्यवस्था।