हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

गुजरात सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हुआ हेलमेट

Helmets Mandatory For Government Employees: गुजरात सरकार की बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य/मैंडेटरी कर दिया है।

विज्ञापन
helmet compulsory for government employees

Helmets Mandatory For Government Employees: अहमदाबाद पुलिस के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहनों पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।

अब से गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को ड्राइवर और वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों को हेलमेट पहनना होगा। इतना ही नहीं, अनिवार्य हेलमेट न पहनने वालों को गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री करने से रोका जा सकता है। इस संबंध में सरकार ने एक सर्कुलर प्रकाशित कर जानकारी दी है।

सरकार ने एक परिपत्र में कहा कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली गंभीर चोटों/मृत्यु की संख्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा, जन जागरूकता और यातायात नियमों का अनुपालन बहुत जरूरी है।

विज्ञापन

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल न केवल कानून का अनुपालन सुनिश्चित करता है बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गंभीर चोटों और मृत्यु की संभावना में कमी आती है। इसलिए राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित मानक हेलमेट का अनिवार्य इस्तेमाल कानून प्रवर्तन और सुरक्षा/संरक्षा के लिए जरूरी है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम-129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, सरकार के परिपक्व विचार के बाद, दोपहिया वाहनों से यात्रा करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किए जाते हैं।

विज्ञापन
  • सभी सचिवालय विभागों, हर एक राज्य शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, पूरे और आंशिक शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में वाहन चालक और पिछली सीट पर बैठने वाले अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से। सरकारी कार्यालय परिसर में निर्धारित मानक का हेलमेट पहनकर प्रवेश करना होगा, अन्यथा उन्हें सरकारी कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
  • इन निर्देशों के समुचित अमल करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख सर्वे अंडर कंट्रोल अधिकारियों/कर्मचारियों को जरूरी निर्देश और उनके सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
  • उक्त व्यवस्था के लिए अगर जरूरी हो तो पुलिस विभाग/सुरक्षा बल के कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं।

गौरतलब है कि कल अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा एक सार्वजनिक सर्कुलर की घोषणा की गई थी। जिसमें पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। अहमदाबाद पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारी की जांच की जाएगी कि उनके निचले स्टाफ ने हेलमेट पहना है या नहीं। इसके साथ ही बिना हेलमेट पहने आने वाले कर्मचारी को कार्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि बिना हेलमेट वाले कर्मचारियों पर एमवी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें- गुजरात के CM भूपेन्द्र पटेल ने दिवाली से पहले वीरमगाम को दिया 640 करोड़ का तोहफा, जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola