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गुजरात के अहमदाबाद में 2 खास नियम हुए लागू, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Two Rules Become Mandatory In Ahmedabad: अगर आपको कुत्ता पालने का शौक है तो रखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना होगा।

Two Rules Become Mandatory In Ahmedabad
Two Rules Become Mandatory In Ahmedabad: अगर आप घर में पालतू कुत्ता रखते हैं तो उसे नगर निगम में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। जिसके चलते एक जनवरी से नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। वहीं, इसके साथ ही रिक्शों में मीटर भी अनिवार्य हो गया है, जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की तो नगर निगम गिनती कर लेता है, लेकिन जो लोग घर में पालतू कुत्ते पालते हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती। नगर निगम के सीएनसीडी विभाग की ओर से अब पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।

पालतू डॉग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

  • अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल की वेबसाइट https://ahmedabacity.gov.in पर जाना होगा।
  • जिसमें नाम और मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और महत्वपूर्ण लिंक पर क्लिक करना होगा ताकि तुरंत ओटीपी मांगा जा सके।
  • ओटीपी डालते ही एक लिंक खुलेगा।
  • जिसमें आपको पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
  • पालतू कुत्ते के मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, निवास, नस्ल, प्रकार और उम्र सहित विवरण भरना होगा।
  • विवरण भरने के बाद पालतू कुत्ते के मालिक को अपना पहचान प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन चार्ज

ऑनलाइन मोड के माध्यम से जरूरी विवरण भरकर, प्रमाण जमा करके प्रति पालतू जानवर 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना होगा। जिसमें पे पर क्लिक करके फीस का भुगतान किया जा सकता है। यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। अगर जरूरी हो,तो जमालपुर जगन्नाथ मंदिर के सामने केंद्रीय भंडार विभाग में स्थित सीएनसीडी विभाग में अधीक्षक और पशु चिकित्सक से संपर्क किया जाना चाहिए। नगर निगम के अनुसार, शहर में रखे गए पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट और पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control) कुत्ता नियम-2023 और भारत से कुत्तों की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2030 (NAPRE) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अहमदाबाद शहर को आज से 90 दिनों के भीतर रेबीज मुक्त करना होगा।

रजिस्टर्ड करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • आवेदक का आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड
  • आवेदक का कर बिल
  • आवेदक का लाइट बिल
  • आवेदक की तस्वीरें
  • पालतू कुत्तों की तस्वीरें
  • पालतू कुत्ते की तस्वीरें

रिक्शों में मीटर अनिवार्य

रिक्शा चालक बिना मीटर के ही अधिक किराया लेकर यात्रियों को बैठाते थे, लेकिन आज से रिक्शों में मीटर अनिवार्य करने के फैसले पर अमल शुरू हो गया है। मीटर नहीं लगाने वाले रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अनिवार्य मीटर नियम का रिक्शा चालकों ने स्वागत किया है। ये भी पढ़ें-  Gujarat: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल का 9 जिलों को नए साल का तोहफा, नए नगर निगमों को मंजूरी


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