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बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

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Bilkis Bano:सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिलकिस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी।

बता दें कि मामले में 2008 में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से उस वक्त रिहा कर दिया गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी थी।

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घटना के वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी बिलकिस बानो

गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय 21 साल की बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि उस दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

दोषियों को क्यों रिहा किया गया?

इस मामले के दोषियों में से एक ने 9 जुलाई, 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए गुजरात राज्य को निर्देश देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जो उसकी सजा के समय मौजूद था।

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सुप्रीम कोर्ट ने तब गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर विचार करे क्योंकि छूट या समय से पहले रिहाई सहित सभी कार्यवाहियों पर नीति के संदर्भ में विचार किया जाना था जो गुजरात राज्य में लागू है।

जल्दी रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में, गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दायर कर SC को सूचित किया कि 11 दोषियों को उनके अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जेल में 14 साल पूरे करने के बाद रिहा किया गया था।

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