Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर चुनाव के लिए बुधवार को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक राजधानी के नए महापौर के चुनाव के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। जीते हुए निगम पार्षद महापौर पद के लिए 27 दिसंबर तक नामांकन कर सकते हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रत्याशी चुनाव से पहले कभी भी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए 6 जनवरी को बैठक सुबह 11 बजे होगी। महापौर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एमसीडी में जीते हुए प्रत्याशियों की उठापटक तेज हो गई है। लोगों ने अपनी आकाओं के पास हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 6 जनवरी, 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह है नियम
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के मुताबिक यहां मेयर का कार्यकाल केवल एक वर्ष का होता है। निगम में सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में से पहले वर्ष महिला पार्षद के लिए, तो तीसरा वर्ष अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। अन्य तीन वर्षों में किसी भी श्रेणी और जाति का पार्षद मेयर बन सकता है।