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दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट ने 12 आरोपियों को किया बरी

Delhi Riots 2020: आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पहले ही दोषी करार दिया गया था, अब पूर्व AAP नेता को दिल्ली दंगे के कई अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया है.

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ताहिर हुसैन (Photo-PTI)

Tahir Hussain Convicted: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया. हालांकि, अदालत ने इस मामले में बाकी 12 आरोपियों को बरी कर दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा करने) और धारा 109 (उकसाने) के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने सजा की अवधि पर बहस के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है.

ताहिर हुसैन अन्य आरोपों से बरी

इस मामले में ताहिर हुसैन, मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह समेत 13 आरोपी शामिल थे. आरोपियों पर दंगा करने, घर में चोरी करने और आग या विस्फोटक पदार्थों से नुकसान पहुंचाने जैसे कई आरोप थे. जहां हुसैन को दंगा करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया, वहीं अदालत ने उन्हें बाकी आरोपों से बरी कर दिया. इस मामले में बाकी 12 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगे 2020 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेट स्पीच पर FIR-SIT जांच की मांग वाली 15 याचिकाएं खारिज

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अंकित शर्मा मर्डर में पहले ही आरोप तय

जुलाई में एक अलग मामले में 2020 की हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया था. अदालत ने हुसैन को हत्या, दंगा करने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, मारपीट और आपराधिक बल का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों का दोषी पाया. ये मामला शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से शुरू हुआ था. इस मामले में नाम आने के बाद AAP ने हुसैन को सस्पेंड कर दिया था.

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे फरवरी 2020 में भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा. हिंसा के बाद कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. दंगों से जुड़े एक और मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने मार्च 2023 में ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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