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दिल्ली में ग्रैप-4 फिर से लागू, जानें क्या बंद रहेगा और खुला?

GRAP-4 Restrictions
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Delhi air pollution GRAP-4 restrictions: कड़ाके की ठंड के बीच राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। बुधवार शाम 4 बजे तक दिल्ली का एक्यूआई 450 को पार कर गया। राजधानी में हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए सीएक्यूएम ने एक बार फिर दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू हो गई है। इसके तहत राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डीजल के वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों में छठी से नवीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने और 10 से 12 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं सभी सरकार और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदिया लागू की गई थीं।

ग्रैप-4 के लागू होंगे ये प्रतिबंध

निर्माण कार्य पर रोक रहेगी

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बोरिंग, सीलिंग समेत खुदाई के काम नहीं होंगे

वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर रोक रहेगी

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सरकारी और निजी कार्यालयोें में 50 प्रतिशत लोग काम करेंगे

जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियां, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी

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बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की गाड़ियों पर भी बैन रहेगा

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बता दें कि सीएक्यूएम ने वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई को चार कैटेगरी में बांटा है। एक्यूआई 201 से 300 के बीच होने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप-2, 401 से 450 के बीच ग्रैप-3 और 450 से अधिक होने पर ग्रैप-4 लागू होता है।

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