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दिल्ली में हटाई गई ग्रेप 3 की पाबंदियां, ग्रेप -2 लागू; 50% Work From Home की व्यवस्था भी हुई खत्म

दिल्ली में प्रदूषण के बीच लगाई गई ग्रेप 3 की पाबंदियों को अब हटा दिया गया है. इसी के तहत दफ़्तरों में 50% Work From Home की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है. अब आगे से सभी व्यवस्थाएं GRAP-2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी.

दिल्ली में प्रदूषण के बीच लगाई गई ग्रेप 3 की पाबंदियों को अब हटा दिया गया है. इसी के तहत दफ़्तरों में 50% Work From Home की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है. अब आगे से सभी व्यवस्थाएं GRAP-2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी.

GRAP के स्टेज-III को 11.11.2025 को CAQM की GRAP सब-कमेटी द्वारा लागू किया गया था, क्योंकि उस दिन दिल्ली का AQI 400 के स्तर को पार कर गया था.

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⮚ आज, CPCB द्वारा जारी दैनिक AQI बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 327 दर्ज किया गया, जो वायु गुणवत्ता में सुधार की ओर इशारा करता है.

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⮚ दिल्ली–एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए, आज GRAP सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई.

⮚ IMD/IITM द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम और वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली का औसत AQI ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में रहने की संभावना है.

⮚ स्टेज-III के तहत लागू प्रतिबंधों की व्यापकता और उनके बड़े पैमाने पर जनता व विभिन्न हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, तथा दिल्ली के औसत AQI में सुधार के रुझान को ध्यान में रखते हुए, GRAP सब-कमेटी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि GRAP के मौजूदा शेड्यूल (21.11.2025 को संशोधित) के स्टेज-III को पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.

⮚ हालांकि, GRAP के मौजूदा शेड्यूल (नवंबर 2025) के स्टेज-II और स्टेज-I के सभी प्रावधान लागू रहेंगे. संबंधित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें, निगरानी बढ़ाएं और समीक्षा करते रहें ताकि आने वाले दिनों में AQI स्तर फिर से न बढ़े.

⮚ निर्माण एवं विध्वंस (C&D) परियोजना स्थलों आदि, जिन पर किसी भी प्रकार के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण विशेष रूप से बंदी के आदेश जारी किए गए हैं, वे आयोग से विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना अपना काम पुनः शुरू नहीं कर सकते.

⮚ स्टेज-II और स्टेज-I के तहत सूचीबद्ध सभी कार्रवाइयों को लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, और नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे इन चरणों के तहत जारी GRAP चार्टर का पालन करें, ताकि NCR में स्टेज-III को फिर से लागू करने की आवश्यकता न पड़े.

⮚ सब-कमेटी स्थिति पर करीबी नजर रखेगी और दिल्ली की वायु गुणवत्ता तथा IMD/IITM द्वारा जारी पूर्वानुमानों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा कर आगे के उचित निर्णय लेगी.


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