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स्वतंत्र भारद्वाज को मिली रेगुलर बेल, CJP प्रोटेस्ट में मारपीट का है आरोप

Patiala House Court Delhi: जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को रेगुलर बेल दे दी है. इससे पहले इस आरोपी को 15 सितंबर 2026 को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी.

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स्वतंत्र भारद्वाज (Photo-Youtbube-@thecasualtalk)

Swatantra Bhardwaj Gets Bail: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग प्रदर्शनकारी के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को रेगुलर बेल दे दी. अदालत के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने ये आदेश दिया. भारद्वाज को इससे पहले 15 सितंबर को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी.

गिरफ्तारी और हिरासत

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 सितंबर को बुलंदशहर में हिरासत में लेने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने शुरू में एक दिन की पुलिस कस्टडी की मंजूरी दी, जिसके बाद उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. बाद के आदेश में उसकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया.

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SC/ST एक्ट भी लगाया गया था

ये मामला जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोपों पर आधारित है. शुरू में चोट पहुंचाने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जांचकर्ताओं की तरफ एक सप्लिमेंट्री स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद इसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गईं. FIR नंबर 0062/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 125 और 126 के साथ-साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लगाई गई हैं. आरोपों में मामूली चोट पहुँचाना और जाति-आधारित अपशब्दों का इस्तेमाल करना शामिल है.

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पहले दायर की गई थी ‘हेबियस कॉर्पस’ अर्जी

भारद्वाज ने अपनी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था. उनके वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी का आधार बनी FIR को सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर-लीक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया था.

हालांकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द नहीं किया गया था. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की डिवीजन बेंच ने हेबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया. ये मामला तब चर्चा में आया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर जंतर-मंतर की घटना के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए. दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि पीड़ित को लगी चोटें मामूली थीं और जांच कानून के अनुसार की गई थी.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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