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दिल्ली में नवंबर से इन वाहनों की नो-एंट्री, सिर्फ इन्हें मिलेगी परमिशन, पढ़ें पूरा सरकारी आदेश

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने गाड़ियों की नो-एंट्री को लेकर फैसला लिया है। CAQM की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोक लगाया जाए।

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Delhi News

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ने एक बड़ा फैसला लिया हैं। कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड  कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बताया जा रही है कि सरकार ने 1 नवंबर से दिल्ली में बीएस6 डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन और कमर्शियल माल गाड़ियों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

इन गाड़ियों की होगी नो-एंट्री

आयोग की और से कहा गया है कि 1 नवंबर से केवल ऐसे हल्के, मध्यम और भारी माल और सेवा वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी जो बीएस-4 मानक के साथ सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक से संचालित होंगे। वहीं, जरूरी सामानों और सेवाओं में लगे ऐसे वाहनों को थोड़े समय के लिए छूट दी जाएगी। कहा ये भी 31 अक्टूबर 2026 के बाद इन जरूरी वस्तुओं और सेवाओं में लगे वाहनों को भी दिल्ली में तभी प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जब तक की वे बीएस फोर सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक से चलेंगे।

ट्रेफिक पुलिस को मिला निर्देश

आयोग ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रेफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरों से लैस 52 टोल प्लाजा पर इस आदेश का सख्ती से पालन करें। सीक्यूएम ने कहा कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को तीन महीने की रिपोर्ट देनी होगी।

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इसी तरह एक जुलाई से दिल्ली में अपनी सीमा कर चुके वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। आयोग ने 30 जून तक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसे विशेष क्षमता वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैमरों के माध्यम ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी जो निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके हैं। साथ ही उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

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