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Delhi NCR में GRAP 4 की पाबंदियां लागू, BS4 कारों-ट्रकों की एंट्री बैन; कंस्ट्रक्शन पर रोक

Delhi NCR Air Pollution : राजधानी और आसपास के जिलों में तेजी से एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है। इसे लेकर दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का निर्णय लिया गया। जानें GRAP 4 के तहत क्या रहेंगी पाबंदियां?

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प्रदूषण

Delhi NCR Air Pollution : दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा भी खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। उप समिति ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRPA स्टेज-IV की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया। 18 नवंबर यानी सोमवार से ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में रविवार को एक्यूआई 441 को पार गया और रात तक ये 457 हो गया। इसे लेकर उप समिति ने एक बैठक बुलाई, जिसमें तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)- 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया।

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ये पाबंदियां लागू

  • दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 की पाबंदियां सोमवार सुबह 8 बजे से लागू होंगी। इसके तहत राजधानी में बड़े वाहन जैसे ट्रक की एंट्री प्रतिबंध रहेगी। जरूरी सेवाओं के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस VI डीजल ट्रकों के प्रवेश की अनुमति होगी।
  • इलेक्ट्रिक, सीएनसी और बीएस VI के अलावा दिल्ली के बाहर वाली गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। सिर्फ उन गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, जो जरूरी वस्तुओं को लेकर आएगी।
  • ग्रेप-3 के तहत सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के जारी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी।
  • दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें फिजिकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने की निर्णय ले सकती हैं।
  • सरकारें नगरपालिका और निजी अधिकारियों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं।
  • केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है।

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