Delhi NCR GRAP-3 Restrictions : दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़ने के बाद राजधानी और उसके आसपास के जिलों में फिर से ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लगा दी गई हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया। आइए जानते हैं कि ग्रैप-3 के तहत किस-किस पर रोक लगेगी?
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 को लागू किया है। इसके तहत दिव्यांगों को सिर्फ पर्सनल काम के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन जैसे कार ले जाने-आने की छूट रहेगी। माल ढुलाई के लिए BS-4 के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी।
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ग्रैप-3 के तहत दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-4 और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाली गाड़ियों की एंट्री बैन है। हालांकि, पहले इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक ग्रैप-4 में थी। अब दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, लेकिन सुविधा के अनुसार परिजन ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं।
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ग्रैप के स्टेड 3 की पाबंदियों में दिल्ली की सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव कर सकती हैं। साथ ही संबंधित एजेंसियों को ग्रैप-3 में शामिल नई पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करना होगा।