GRAP- 3 Air Pollution in Delhi: दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. प्रदूषण को कम करने के लिए कई दिनों से ऐसे क्षेत्रों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जहां पर AQI बहुत ज्यादा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि दिल्ली AQi 401-450 के बीच दर्ज किया गया है. हालात को देखते हुए GRAP- 3 लागू करने का ऐलान किया गया है. इसके पहले ग्रेप-1 और 2 लागू किया गया था. ग्रेप-3 के लागू होने के बाद से दिल्ली में कुछ और पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी. जानिए ग्रेप 3 के लागू होने के बाद से कौन सी चीजों पर पाबंदियां रहेंगी.
GRAP 3 में क्या पाबंदियां रहती हैं?
दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का ऐलान किया है. इसमें ग्रैप-2 के मुकाबले ज्यादा पाबंदियां रहती हैं. सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट्स के अलावा निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. डीजल से चलने वाले वाहनों पर भी पाबंदी लगाई जाती है. इसके अलावा, नियमित रूप से सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल को कम किया जा सके.
ऑनलाइन मोड में होती है पढ़ाई
गैप-3 लागू होने के बाद सीमेंट और मिट्टी से होने वाले कामों पर रोक लगा दी जाती है. इसके साथ ही ऐसे सामान को लाने वाले ट्रकों पर भी रोक रहती है. डीजल बसें नहीं चलती हैं और कक्षा 5 तक के स्कूलों में ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराई जाती है. स्टोन क्रशर और खनन संबंधी भी काम नहीं हो पाता है.
इमरजेंसी सर्विस के अलावा, डीजल जनरेटरों पर बैन रहता है. कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम कराती हैं. हालांकि, अभी स्कूल-कॉलेजों को लेकर दिल्ली सरकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.