आप सरकार ने लिया था फैसला
अब रिहायशी कॉलोनियों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए अधिकतम शुल्क 255.27 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से देना होगा। पहले यह 243.11 रुपये प्रति वर्ग फुट था। वहीं, सीवर कनेक्शन के लिए अधिकतम शुल्क 153.16 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा। पहले यह शुल्क 145.87 रुपये प्रति वर्ग फुट था। जल मंत्री वर्मा के अनुसार आप सरकार ने 16 सितंबर 2020 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कनेक्शनों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया था। यह भी पढ़ें:म्यांमार जैसे भूकंप से निपटने को कितना तैयार है भारत, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट? इसके अनुरूप ही यह बढ़ोतरी की गई है। जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें यह प्रावधान समाप्त किया जाएगा। पिछले दिनों वर्मा ने कहा था कि दिल्ली में पानी के कनेक्शन की दरें अधिक हैं, जिसकी वजह से अवैध कनेक्शनों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए फीस की समीक्षा की जाए। फीस को कम किए जाने की बात भी उन्होंने कही थी।कितने बढ़े दाम- A, B श्रेणी कॉलोनी
| संपत्ति | पुराने रेट (प्रति वर्ग फुट) | नए रेट (प्रति वर्ग फुट) |
| व्यावसायिक | 425.43 | 446.70 |
| आवासीय | 243.11 | 255.27 |
| संस्थागत | 303.88 | 319.07 |
E, F, G, H श्रेणी कॉलोनी
| संपत्ति | पुराने रेट (प्रति वर्ग फुट) | नए रेट (प्रति वर्ग फुट) |
| व्यावसायिक | 121.55 | 127.63 |
| आवासीय | 60.77 | 63.81 |
| संस्थागत | 91.16 | 95.72 |