Arvind Kejriwal Bail Plea: सीबीआई केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ‘सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई की गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि केजरीवाल जेल से बाहर न आ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अंतरिम जमानत दी, हमने समय पर सरेंडर कर दिया। यह जमानत के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट की शर्त को पूरा करता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
सिंघवी ने केजरीवाल मामले की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले से की। उन्होंने दलील दी कि ‘अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत न मिले। ईडी मामले में निचली अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी थी। सिंघवी ने कहा कि तीन दिन पहले इमरान खान को जमानत मिली, लोगों ने इसे अखबारों में पढ़ा, लेकिन दूसरे मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अपने देश में ऐसा नहीं हो सकता। सिंघवी ने यह भी कहा कि PMLA एक्ट मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल को रेगुलर बेल दिया तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।
बता दें कि केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात आपत्ति जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि वो जमानत के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंजद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को देखने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया था।
अगर दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में केजरीवाल को राहत मिलती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं।
आबकारी विभाग के कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से ही सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था।
जेल में केजरीवाल का वजन हुआ कम
तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल का हेल्थ अपडेट भी बीते दिनों जेल प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। जेल से आई रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का जेल में 8.5 किलोग्राम वजन कम हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल आए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 8 अप्रैल 2024 और 29 अप्रैल 2024 को उनका वजन 66 किलो था। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए 9 अप्रैल को जेल से निकले और 2 जून को वापस आए तो उनका वजन 63.5 किलो था।
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