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दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर लगाई रोक, मेयर को दिया ये निर्देश

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स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में भाजपा और आप के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ था।

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट से शनिवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर रोक लगा दी है। यह चुनाव 27 फरवरी को होने थे। कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय को नोटिस भेजा है।

कोर्ट ने खास निर्देश दिया है कि पिछले मतदान के बैलट पेपर, सीसीटीवी और उपलब्ध अन्य चीजें संभालकर रखे जाएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की है। साथ ही मेयर को जवाब देने के लिए कहा है।

मारपीट के बाद दोबारा चुनाव कराने का हुआ था ऐलान

 

शुक्रवार को मारपीट के बाद सदन को चुनाव तक यानी 27 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। मेयर शैली ने कहा था कि 27 फरवरी को दोबारा चुनाव होगा। भाजपा दोबारा चुनाव कराने का विरोध कर रही थी। इसलिए पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। भाजपा ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है।

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दो भाजपा पार्षदों ने लगाया धांधली का आरोप

दरअसल, दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित मेयर शैली ने एक वोट को अवैध करार दे दिया था। जिसका भाजपा ने विरोध किया था। इस दौरान आप और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी।

वहीं कोर्ट के फैसले पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि इस ऑर्डर को मैं जीत मानती हूं। कल जो हुआ, सबने देखा। कैसे भाजपा पार्षद ने मुझ पर हमला किया। यह शर्मनाक घटना थी।

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