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Social मीडिया पर जज के खिलाफ दिल्ली के शख्स ने क्या लिख दिया, अब देने होंगे एक लाख रुपये

Contempt of Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों के फैसले के खिलाफ वीडियो अपलोड करने वाले युवक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने युवक को अपमानना के आरोप से भी बरी कर दिया।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jul 25, 2024 08:40
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अवमानना मामले में कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही एक सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर जजों को बदनाम करने के दोषी शख्स को बरी कर दिया। कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना करने वाले उदय पाल सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की अगुवाई वाली डबल बेंच ने की।

डबल बेंच ने 19 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा कि अवमानना करने वाले शख्स ने बिना शर्त माफी मांगी है इसके साथ ही शख्स ने कहा कि उसके द्वारा 24 अगस्त 2022 को जो वीडियो अपलोड किया गया था वह उसके परिणामों के बारे में नहीं जानता था। उदयपाल ने कहा कि कोर्ट की इस कार्यवाही के दौरान बर्बाद हुए समय की भरपाई के लिए 1 लाख रुपये जमा कराने को तैयार है।

2022 का है मामला

कोर्ट ने आदेश ने जारी कर कहा कि वह दो सप्ताह के अंदर 1 लाख रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराएगा। जानकारी के अनुसार यह रुपये उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, दिल्ली निर्धन एवं विकलांगता अधिवक्ता कोष, बच्चों और निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए निर्मल छाया और भारत के वीर कोष खाते में 25-25 हजार रुपये की दर से वितरित की जाएगी। बता दें कि हाइकोर्ट ने 3 मई 2024 को उदय पाल सिंह को अवमानना को दोषी ठहराया था।

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इसलिए अपलोड किया था वीडियो

जानकारी के अनुसार अवमाननाकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि 24 अगस्त 2022 को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो अपलोड करते समय उसका इरादा इस न्यायालय और न्यायाधाीशों को बदनाम करना नहीं था और ना ही अपमानित करना था। उदयपाल ने कहा कि उसने यह वीडियो मामले के बारे में राय बताने के लिए था।

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First published on: Jul 25, 2024 08:25 AM

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