Agnipath Scheme: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सेना में केंद्र सरकार की भर्ती अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही योजना को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है।
कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को 23 दिसंबर तक अदालत में शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था। पिछले साल 14 जून को शुरू की गई अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष के बीच के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उनका कार्यकाल चार साल का होगा। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा। और पढ़िए – BSF जवानों पर बांग्लादेशियों का हमला; हथियार छीने, 2 जवान घायल