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दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाने का नियम हटा, अब यह नई एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने लोगों को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी। Delhi government lifts Rs 500 fine for not wearing face masks […]

दिल्ली में मास्क लगाने का नियम हटा
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने लोगों को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी। अभी पढ़ें - नोएडा और गाजियाबाद में जहरीली हुई हवा, वायु प्रदूषण के खतरनाक मुहाने पर हैं ये दोनों शहर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक बयान में कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने उस आदेश को वापस लेने का फैसला किया है जिसने सार्वजनिक रूप से फेस मास्क के लिए अनिवार्य कर दिया था और उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। बता दें कि जुर्माना हटाने का निर्णय दिल्ली सरकार ने अपनी पिछली कोविड समीक्षा बैठक में कोविड मामलों में गिरावट के आधार पर लिया था। डीडीएमए ने 22 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में कहा कि कोविड-19 संक्रमण की सकारात्मकता दर में काफी कमी आई है और अधिकांश आबादी को टीका लगाया गया है। डीडीएमए ने महामारी के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का फैसला किया था। अभी पढ़ें - प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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