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सीएम केजरीवाल के निर्देश को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, की ये मांग

Arvind Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की हिरासत से मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार को दो निर्देश जारी किए हैं। उनके निर्देश को रोकने के लिए हिंदू सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल।
Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। वे ईडी की हिरासत से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। हिंदू सेना ने सीएम केजरीवाल के निर्देश को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आइए जानते हैं कि हिंदू सेना ने क्या मांग की है। यह भी पढ़ें : हेमंत सोरेन की पत्नी ने सुनीता केजरीवाल से की बात, कहा-पूरा झारखंड दिल्ली CM के साथ हिंदू सेना ने याचिका में ये की मांग दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश जारी करने से रोकने, टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि मुहैया नहीं कराने की मांग की गई है। साथ ही हिंदू सेना ने हाई कोर्ट से मांग की है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा भी चलना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने जारी किए दो निर्देश ईडी की हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अबतक दो निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश जल मंत्री आतिशी को दिल्ली में पानी और सीवरेज से संबंधित समस्याओं को हल करने का है, जबकि दूसरा निदेश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दवाइयों को लेकर जारी किया गया है। यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल को रिमांड से नहीं बचा पाईं ये 10 दलीलें, क्या थे ED के गंभीर आरोप HC में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल होगी सुनवाई सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर HC ने केजरीवाल की याचिका को लिस्ट किया है। अब उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर बहस सुनेगी।


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