Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसे केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हम सियासी मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इस बीच, ईडी की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश गया।
केजरीवाल मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई थी। इस याचिका को गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
आज शराब घोटाले का खुलासा करेंगे केजरीवाल
बता दें कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति कथित शराब घोटाले का आज अदालत के सामने खुलासा करेंगे। वे बताएंगे कि इस मामले में कौन-कौन शामिल हैं। सुनीता ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने 250 से अधिक छापे मारे हैं। वे इस तथाकथित घोटाले के पैसे की तलाश कर रहे हैं। उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बताएंगे। वह बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। वह इसके सबूत भी देंगे। केजरीवाल को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की ईडी को नोटिस
अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी किया। इस याचिका में केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई ईडी रिमांड को भी चुनौती दी। ईडी को हाई कोर्ट के नोटिस पर मंत्री आतिशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज के आदेश में जो कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है।
यह भी पढ़ें: केजरीवाल की ईडी कस्टडी में बिगड़ी तबीयत, 46 तक गिरा शुगर लेवल; डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
‘हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी’
आतिशी ने कहा कि अब तक, केवल AAP और विपक्ष ने बार-बार सवाल उठाए हैं और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी, अलोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यह जांचने की जरूरत है कि क्या यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी हो सकती है और इसीलिए हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत अब मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस बीच, AAP केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को राम लीला मैदान में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक संयुक्त रैली भी करेगी।
यह भी पढ़ें: केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों पर टिप्पणी; क्या चाहता है अमेरिका?
संबंधित खबरें
महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ लड़कियों पर पाबंदी क्यों? रेखा गुप्ता ने उठाया सवाल
4 hrs agoदिवाली पर दिल्ली में जिन ग्रीन पटाखों को SC ने दी मंजूरी, वो कितने हैं सेफ?
5 hrs ago4KM लंबा ट्रैफिक जाम, वाहनों की लंबी लाइनें… पहले दिन दिल्ली के बारापुल्ला फेज-III कॉरिडोर पर आवाजाही बदहाल
9 hrs agoNo PUC No Fuel Rule Delhi NCR: 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए पीयूसी टेस्ट के नए नियम
10 hrs agoसुरक्षा के लिए सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए? CM रेखा गुप्ता ने लड़कों की परवरिश पर उठाया सवाल
1 day agoछात्राएं क्यों सड़कों पर उतरीं? वायरल हो रहे नारों में दिखा गुस्सा, आजादी और सुरक्षा का सवाल
1 day agoदिल्ली-NCR में बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 1 अक्टूबर से पहले बनवा लें सर्टिफिकेट
1 day agoWFH, हाइब्रिड स्कूल, महंगी पार्किंग… प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू
1 day agoKal Ka Mausam: भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम; जानिए IMD ने क्या कहा
1 day agoबारापुला फेज-3 का उद्घाटन, दिल्ली की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार; प्रोजेक्ट पर खर्च हुए 1635 करोड़ रुपये
2 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines