दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में बड़ी न्यायिक जीत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को मामले से आरोप मुक्त करार दिया है. अदालत का साफ कहना है कि सीबीआई के पास इनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला. सीबीआई द्वारा लगाया गए आरोप में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला. इस फैसले के साथ ही मामले के अन्य कई आरोपी भी आरोपों से मुक्त हो गए हैं. सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए, जबकि के. कविता, अमनदीप ढल जैसे अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े.

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