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Sanjay Singh को SC से मिली बड़ी राहत, छह महीने बाद कोर्ट ने दी जमानत

AAP leader Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को छह महीने हिरासत में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। संजय सिंह जमानत पर ईडी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। वहीं जमानत की शर्ते ट्रायर कोर्ट निर्धारित करेगी।

AAP leader Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आप नेता को जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि संजय सिंह को कुछ शर्तों पर जमानत दी जाएगी। ये शर्ते ट्रायर कोर्ट निर्धारित करेगी। देश-दुन‍िया की पल-पल की अपडेट News24 के लाइव ब्‍लॉग पर कोर्ट ने सुनाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ईडी ने अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को दिल्ली शराब नीती मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह की कस्टडी बढ़ाने की जरूरत है? ऐसे में ईडी ने संजय को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें जेल से रिहाई मिल गई है। संजय सिंह ने रखा अपना पक्ष आप नेता संजय सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए गवाहों पर सावल उठाए हैं। दरअसल संजय सिंह पर दिल्ली शराब नीती मामले में 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था और मामले के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का भी नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अब अदालत में संजय सिंह का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि, दिनेश अरोड़ा ने पहले नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। साथ ही संजय सिंह पर लगे आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संजय सिंह को मिली जमानत संजय सिंह की दलीलों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, संजय सिंह पर दो करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है और वो पिछले छह महीने से जेल में हैं। इसलिए अब उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि संजय सिंह को कुछ शर्तों के तहत बेल मिली है और रिहाई की ये शर्ते ट्रायल कोर्ट तय करेगी।


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