दिल्ली में अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर दिल्ली पुलिस और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की टीम ने छापेमारी की और घटिया सामान जब्त किया। दिल्ली के त्रिनगर स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर यह छापेमारी हुई। रेड टीम ने शिपमेंट के लिए तैयार स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टॉक बरामद किया।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा गुरुवार को इस मामले में एक बयान जारी किया गया था। वहीं छापेमारी उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए BIS के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। पिछले महीने भी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में घटिया उत्पाद जब्त किए गए थे।
यह भी पढ़ें:मैडम CM दिल्ली को ‘रामराज्य’ कैसे बनाएंगी? अरविंद केजरीवाल-AAP पर निकाली भड़ास
करीब 70 लाख रुपये का सामान जब्त
उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे घटिया उत्पादों की शिकायत मिली थी। शिकायत पर चल रही कार्रवाई के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से छापेमारी की गई। इस दौरान बिना ISI मार्क वाले और नकली लेबल वाले प्रोडक्ट जब्त किए गए। साथ ही दोनों कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
ब्यूरो की टीम ने गत 19 मार्च को दिल्ली के मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों की तलाशी ली और जब्ती अभियान चलाया। यहां सर्च करीब 15 घंटे चली और 3500 से ज्यादा प्रोडक्ट जब्त किए गए। जब्त किए गए उत्पादों में गीजर, फूड मिक्सर और बिजली के उपकरणों समेत अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई गई है।
यह भी पढ़ें:‘4.54 करोड़ केस पेंडिंग, कई 10 साल पुराने’; सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका का बड़ा बयान
रिपोर्ट के अनुसार, छापेमारी में BIS ने डिस्पैच के लिए तैयार स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टॉक पकड़ा, लेकिन उस पर ISI मार्क और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी। कार्रवाई के दौरान करीब 590 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ISI मानक के लिए 769 उत्पाद सूचीबद्ध किए गए हैं। BIS से वैध लाइसेंस या प्रमाणपत्र के बिना इन उत्पादों को बनाना, एक्पोर्ट-इंपोर्ट करना, स्टॉक, सेल और डिस्प्ले करना अवैध है। इन नियमों का उल्लंघन BIS एक्ट 2016 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास, जुर्माना या दोनों प्रकार की सजा हो सकती है।
संबंधित खबरें
यूपी-बिहार से लेकर केरल तक बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में आंधी की चेतावनी
5 hrs agoदिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें
9 hrs ago'सांसदों को पीटा जा रहा है, मुझे नोचा गया', सड़क पर लेटीं प्रियंका गांधी
1 day agoजंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान राहुल-प्रियंका हिरासत में, पुलिस बस में बैठे
1 day agoदिल्ली के सीमापुरी में गिरी 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत और 8 को निकाला
1 day agoज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बाद भी जारी रहेगा CJP का प्रदर्शन
1 day agoदिल्ली के कई इलाकों में 8 अक्टूबर को कटेगी बिजली, जारी हुआ शटडाउन शेड्यूल
1 day agoजिमखाना क्लब बेदखली केस में जज ने सुनवाई से खुद को हटाया
1 day ago'अंडरग्राउंड टनल, 7.3KM लंबाई', दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी
1 day agoहिरासत से छूटे राहुल गांधी, पोस्ट में लिखा-कोई देशद्रोही नहीं बचेगा
2 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines