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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली जमानत, मंत्री की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नियमित जमानत ( regular bail) दे दी। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने भी मामले में एक नई जमानत याचिका दायर की थी जिसमें अदालत ने शनिवार को आंशिक दलीलें सुनीं। अदालत उनकी जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर भी 27 अगस्त को सुनवाई होगी।

इससे पहले 6 अगस्त 2022 को दिल्ली के मंत्री की पत्नी को अदालत ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि पूनम जैन, सुनील कुमार जैन और अजीत कुमार जैन को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

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चार्जशीट के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 आरोपी यानी चार निजी फर्म और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह लोग आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

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