छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की एक अदालत ने शादी में गिफ्ट के नाम पर बम देकर दूल्हे और उसके भाई की हत्या करने के मामले में 33 वर्षीय सरजू मरकाम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उसे हत्या, हत्या के प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है. यह सनसनीखेज वारदात अप्रैल 2023 में रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव में हुई थी.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि ये मामला एकतरफा प्रेम और बदले से जुड़ा हुआ था. अभियोजन के मुताबिक, सरजू मरकाम एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन युवती ने उससे शादी नहीं की और उसकी जगह हेमेंद्र मेरावी से शादी कर ली. 31 मार्च 2023 को हेमेंद्र और युवती की शादी हुई थी. शादी के बाद आरोपी ने कथित तौर पर हेमेंद्र से फोन पर बात भी की थी. बातचीत के दौरान विवाद हुआ और इसके बाद उसने बदला लेने की साजिश रची.

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होम थिएटर में था छिपाया था बम

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी ने एक होम थिएटर के अंदर विस्फोटक छिपाकर उसे शादी में गिफ्ट के तौर पर पहुंचाया था. यह होम थिएटर मध्य प्रदेश के बालाघाट से खरीदा गया था. अभियोजन (Prosecution) के अनुसार, आरोपी को विस्फोटकों को संभालने का पहले से अनुभव था और उसने बारूद, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल का इस्तेमाल कर विस्फोटक बनाया था.

जब गिफ्ट खोला तो हुआ तेज धमाका

3 अप्रैल 2023 को हेमेंद्र और उनके भाई राजकुमार ने जब गिफ्ट में मिले होम थिएटर को बिजली के सॉकेट से जोड़ा, तभी जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट में दोनों की मौत हो गई. घटना में पांच अन्य लोग, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था, गंभीर रूप से घायल हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि मकान की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा था.

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कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की भी हुई जांच

जांच के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान को अहम सबूत बनाया. इनसे आरोपी की गतिविधियों और गिफ्ट पहुंचाने से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने में मदद मिली. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोटरसाइकिल से शादी समारोह में पहुंचा था और गिफ्ट को घर के आंगन में छोड़कर चला गया था.

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वहीं, अब इस मामले में कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक ने 14 अगस्त को फैसला सुनाया और सरजू मरकाम को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा दी है.

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