Chhattisgarh: चुनाव आयोग की एडवाइजरी लागू, उल्लंघन हो तो करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

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Chhattisgarh Election Commission Advisory: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही रायपुर में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर भुरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में धारा-144 लगा दी गई है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्‌टी पर भी रोक लगा दी गई है।

बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए खास सुविधा

भुरे ने बताया कि, बुजुर्ग और दिव्यांगजन घर से मतदान कर सकें ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है, इसके लिए एक फॉर्म भराया जाएगा। घर से मतदान करने के इच्छुक मतदाता अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के मौजूदगी में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 80 साल के ऊपर और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर्स को घर बैठे वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए नामांकन के 5 दिन बाद बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर सहमति लेंगे। सहमति के बाद जब चुनाव लड़ने वालों की सूची फाइनल हो जाएगी तब बैलेट पेपर छपेगा। इसके बाद मोबाइल पोलिंग टीम घर जाकर मतदान करवाएगी।

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जारी किए आदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार सहिंता लागू होने का बाद से धरना, जुलूस, आम सभा करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों से प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 तक प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थान में बाउंड्री वॉल, सड़क के डिवाइडर, बिजली-टेलीफोन पोल पर बैनर-पोस्टर, वॉल राइटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी आवश्यक होगा। सरकारी कार्यों के लिए भूमि पूजन लोकार्पण कार्य नहीं होंगे।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शास्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। लाइसेंस धारकों को 7 दिनों के अंदर संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है। उन्होंने आगे बताया कि आचार संहिता लागू होते ही अब सी विजिल ऐप के जरिए लोग चुनाव संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

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