Chhattisgarh: अवैध फ्लाई ऐश परिवहन पर कार्रवाई जारी, लगाया गया 45 लाख का जुर्माना
Edited By Shailendra Pandey

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Illegal Fly Ash Transportation: जिले में अवैध फ्लाई ऐश के समुचित निपटान और पर्याप्त व्यवस्था किए बिना परिवहन करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि इस वर्ष में सितम्बर माह तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
बीते एक माह में 01 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जांच के दौरान अवैध अपवहन एवं समुचित व्यवस्था बिना परिवहन पर कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध अपवहन करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार तथा अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन एवं समुचित व्यवस्था किए बिना परिवहन करने वाले 04 उद्योगों के 06 वाहनों पर 3 लाख से ज्यादा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस प्रकार से 05 उद्योगों के 08 वाहनों पर कुल 4 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा चुकी है।
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उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों में सतत रूप से जांच की कार्यवाही की जा रही है, एवं कमी पाए जाने पर उद्योगों को नोटिस एवं क्लोजर डायरेक्शन जारी किया जाता है। पिछले 1 वर्ष में 23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार हेतु नोटिस तथा 2 उद्योगों को क्लोजर डायरेक्शन जारी किया गया है इसके साथ ही उद्योगों द्वारा जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम करने में असफल रहने पर विगत 1 वर्ष में 7 लाख 76 हजार 250 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध फ्लाई ऐश अवैध निस्तारण एवं समुचित व्यवस्था किए बिना परिवहन की शिकायत के लिए फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाइन नंबर +91-7987033406 जारी किया गया है। जिस पर भेजे गए अवैध डम्पिंग एवं परिवहन की शिकायत प्राप्ति पर मंडल द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। इस हेल्प लाइन नंबर के प्रचार-प्रसार बाबत फ्लाई परिवहनकर्ता वाहनों पर हेल्प लाइन नंबर उल्लेखित कराना अनिवार्य किया गया है तथा जिसका पालन करना उद्योगों द्वारा शुरू कर दिया गया है।
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