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बिहार

अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने के योग्य नहीं हैं- सुप्रीम कोर्ट

बिहार में किसी भी गांव का मुखिया बनने के लिए अब कोई आपराधिक मामला दर्ज होना अनिवार्य है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच बिहार के एक गांव के मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Author Reported By : Prabhakar Kr Mishra Edited By : Deepti Sharma Updated: Mar 27, 2025 14:23
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बिहार में गांव के मुखिया बनने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत की बेंच बिहार के एक गांव के मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट से पूछा कि इस मामले के अलावा भी आपके मुवक्किल के खिलाफ और केस हैं? आपके खिलाफ अन्य मामलों का ब्यौरा कहां है? इस सवाल पर एडवोकेट ने कहा कि जी हां, अन्य मामले भी हैं, गांव की राजनीति के कारण ऐसा हुआ है।

कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में एक गांव के मुखिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने ही चाहिए। मेरे साथी जज (Justice N Koteshwar Singh) कह रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Deepti Sharma

Reported By

Prabhakar Kr Mishra

First published on: Mar 27, 2025 02:23 PM

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