बिहार के 'खान सर' को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Khan Sir Interim Bail Hearing: पटना को कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले के आरोपी खान सर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

khan sir

खान सर ने अपने बचाव में फायरिंग किए जाने का दावा किया है।

बिहार के फैजल खान उर्फ खान सर को आज पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।

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बचाव पक्ष और पुलिस ने पेश की ये दलील

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजल खान उर्फ खान सर का विवाद और फायरिंग मामले से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है। उन्हें गलत तरीके से मामले में आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी मामले की जांच रिपोर्ट और दर्ज प्राथमिकी जज के सामने पेश की गई। फिर जज ने खान सर को याचिका पर अगली सुनवाई तक राहत दी, यानी अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।

कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई

बता दें कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े विवाद में हुई फायरिंग मामले में कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फायरिंग के आरोप कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 सुरक्षाकर्मियों पर लगे हैं, जो न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब किए। आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी खान सर को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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क्या पटना से फरार हो गए हैं फैजल खान?

बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर पटना से फरार हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार हैं। क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पटना के SSP कार्तिक शर्मा ने उनके फरार होने की पुष्टि की है। फैजल खान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना कोर्ट में दी थी। 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुई और आज 9 जून को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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