Khan Sir Latest News: बिहार के मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ 'खान सर' को पटना की एक अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटना के जिला एवं सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बरकरार रखा है. शनिवार को सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने इस मामले से जुड़ी केस डायरी अदालत को सौंप दी. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जून तय की है. अदालत के इस आदेश के बाद अब 25 जून तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और उन्हें मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्रेडिट (श्रेय) लेने को लेकर शुरू हुआ था. इसको लेकर पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज' और रौशन आनंद सर की 'ज्ञान बिंदु एकेडमी' के बीच तनातनी चल रही थी. इसी बीच 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी.
इस मामले में कदमकुआं थाने में दर्ज एफआईआर में खान सर और उनके दो गार्डों को आरोपी बनाया गया था. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खान सर के गार्ड हवा में गोलियां चलाते दिखे थे. गार्डों ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी. हालांकि, पुलिस की केस डायरी के मुताबिक, मारपीट रात 10:10 बजे हुई थी और फायरिंग 10:30 बजे की गई, इसलिए पुलिस ने इसे 'सेल्फ डिफेंस' (आत्मरक्षा) के बजाय दहशत फैलाने के लिए की गई फायरिंग माना है.
25 जून की सुनवाई पर टिकी नजरें
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी थी, जिसे शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में जमा कर दिया. अब कोर्ट इस केस डायरी के आधार पर 25 जून को अगली सुनवाई करेगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. तब तक खान सर को कोर्ट से मिली यह सुरक्षा राहत देती रहेगी.