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बिहार में आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, अब दायरा बढ़कर 75% हुआ

Reservation In Bihar: विधानसभा से पास हुए आरक्षण विधेयक बिल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंजूरी दे दी। इसके बाद बिहार में अब आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 फीसदी हो गया।

Edited By : Sumit Kumar | Updated: Nov 17, 2023 22:20
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Reservation In Bihar (अमिताभ ओझा): बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने वाले विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिल्ली से लौटने के बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को दोनों सदन ने सर्वसम्मति से पास किया था। अब जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग इसका गजट प्रकाशित करेगा। इसके बाद बिहार में एस सी एसटी, ईबीसी और ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ जायेगा।

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% हुआ

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब गजट का प्रकाशन होगा और यह कानून बिहार में लागु हो जाएगा। इसके साथ ही अब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो जायएगा। एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण को 16 प्रतिशत से बढाकर अनुसूचित जाति को 20, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण कल 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिय किया गया है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पहले से ही 10 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

सभी दलों ने बिल का किया समर्थन

बता दें कि, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरक्षण को बढ़ाए जाने वाली बिल को सभी दलों का समर्थन मिला था और इसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। अब, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है।

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लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खेला है बड़ा दांव

नीतीश सरकार ने हाल ही में जातीय गणना कराई थी। इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए विधानसभा में बिल लेकर आए। इस बिल का समर्थन सभी पार्टियों ने किया। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय को मास्टर स्टोर बताया जा रहा है। हालांकि, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार और उनके पार्टी को इससे कितना लाभ पहुंचता है।

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Written By

Sumit Kumar

First published on: Nov 17, 2023 10:19 PM

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