BJP MLA Sentenced To 3 Months Imprisonment (नफीस करीम): बिहार चुनाव से पहले दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट ने तीन महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने एक अन्य सुरेश यादव को भी सजा दी है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें, पूरा मामला दरभंगा से जुड़ा हुआ है, जहां समैला गांव के रहने वाले उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 में विधायक और अन्य के खिलाफ शिकायत और मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद कल शुक्रवार को कोर्ट ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है।
कोर्ट के फैसले पर मिश्री लाल यादव का कहना है कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं और न्याय के लिए इस फैसले के खिलाफ अपील करुंगा। मामला साल 2019 का है, समैला गांव निवासी उमेश मिश्र ने विधायक सहित अन्य पर रास्ते में घेड़कर गाली गलौज और फरसा से हमला करने और मारपीट के दौरान जेब से रुपये निकालने का आरोप लगाया था।
कौन है मिश्री लाल यादव?
मिश्री लाल यादव दरभंगा के अलीनगर से भाजपा विधायक हैं। साल 2020 में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में वीआईपी पार्टी के सभी विधायकों ने 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे।
साजिश का लगा था आरोप
फरवरी 2024 में फ्लोर टेस्ट के समय नीतीश सरकार की इज्जत दांव पर थी, उस समय अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने एनडीए का साथ छोड़ तत्काल अंडरग्राउंड होने की खबरें आई थीं। कहा जा रहा था कि लालू यादव के कहने पर मिश्री लाल यादव ने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई कार्यक्रमों में मिश्री लाल यादव मंच पर नजर आ रहे थे।
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