Bihar Government Employees Leave: बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने गवर्नमेंट एंप्लॉयमेंट के लिए छुट्टी लेने का नया नियम लागू कर दिया है। यह नियम सभी लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि पहले अप्लाई देर से मिलने के कारण काम में परेशानी होती थी।
बिहार में यह नियम सभी सरकारी विभागों और कर्मचारियों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों, डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाए।
छुट्टी मंजूर करने में आने वाली समस्या होगी दूर
इससे पहले, एंप्लॉय अक्सर छुट्टी से ठीक दो-तीन दिन पहले अप्लाई कर देते थे। इस कारण से अधिकारियों को छुट्टी अप्रूव करने और बचे कामों में दिक्कत होती थी। इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है। नए नियम से कामकाज सही से चल पाएगा।
बिहार के कर्मचारियों पर नियम लागू होगा
बिहार में लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। सभी पर यह नियम लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस नए नियम से कामकाज में सुधार होगा। छुट्टियों का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। कर्मचारियों को भी अब पहले से योजना बनाकर छुट्टी लेनी होगी। फिलहाल देखना होगा कि इस नए नियम का क्या असर होता है।
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