Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कई मतदाताओं के मन में यह सवाल भी है कि क्या बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के वोट डालना संभव है? अगर आपका कार्ड खो गया है या आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है, तो क्या आप मतदान कर सकते हैं? आइए जानते हैं चुनाव आयोग (ECI) के नियमों के मुताबिक इसका सही जवाब.
बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बस एक बात जरूरी है कि आपका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट (Bihar Voter List 2025) में होना चाहिए. यदि आपका नाम सूची में दर्ज है, तो आप मतदान के पात्र हैं, चाहे आपके पास वोटर कार्ड की फिजिकल कॉपी न भी हो. चुनाव आयोग हर वोटर को EPIC नंबर वाला यूनिक आईडी कार्ड देता है, लेकिन कार्ड न होने की स्थिति में आप किसी वैकल्पिक पहचान पत्र से वोट दे सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स से भी कर सकते हैं वोटिंग
चुनाव आयोग ने ऐसे 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है, जिनकी मदद से आप बिना वोटर आईडी के भी वोट दे सकते हैं. इनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक (फोटो सहित)
- पेंशन बुक
- सरकारी या पीएसयू सर्विस आईडी कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी)
- एनपीआर स्मार्ट कार्ड
- सांसद/विधायक/विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी
अगर आपके पास इनमें से कोई एक वैध पहचान पत्र है और आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकते हैं.
वोट डालने से पहले नाम जरूर करें चेक
कई बार लोगों के पास कार्ड होता है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता. ऐसे में वे मतदान नहीं कर पाते. इसलिए वोट डालने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में है. आप यह जांच eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप और टोल-फ्री नंबर के जरिए भी कर सकते हैं.
बिना वोटर कार्ड वोट करने की प्रक्रिया
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी वोट डालने की प्रक्रिया लगभग वही रहती है. आपको अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पर जाकर कोई वैध पहचान पत्र दिखाना होगा. वहां बूथ अधिकारी आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक करेंगे. पहचान सत्यापित होने के बाद आप मतदान कर सकेंगे.
कौन कर सकता है मतदान
भारत का कोई भी नागरिक जो 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, और जिसका नाम निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज है, वह मतदान करने का अधिकार रखता है. यह अधिकार वोटर कार्ड होने या न होने से प्रभावित नहीं होता.
मतदान से पहले यह बात जरूर याद रखें
वोट डालने से पहले अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें और पहचान पत्र साथ रखें. वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है. चुनाव आयोग की इस व्यवस्था से अब हर योग्य मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है.
कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल…
क्या बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डाला जा सकता है?
हां, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप बिना वोटर कार्ड के भी वोट दे सकते हैं.
वोटर कार्ड की जगह कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं?
चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य किए हैं, जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं.
वोट डालने से पहले नाम कैसे चेक करें?
आप ECI की वेबसाइट eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं.
वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है?
1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है.
क्या वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है?
जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है, तो किसी मान्य पहचान पत्र के साथ आप वोट डाल सकते हैं.
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