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बड़ी खबर: NPS में जमा राशि निकालने पर नहीं मिलेगा OPS का लाभ, वित्त विभाग ने निकाला यह नोटिस

जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके NPS के लिए काटे गए […]

Withdrawal of NPS money will not get the benefit of OPS
जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके NPS के लिए काटे गए पैसे को विड्रो करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू होने के बाद कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जमा राशि निकलवाने के लिए आवेदन किए हैं। राज्य सरकार ने यह मामला सामने आने के बाद चेतावनी दी है कि यदि किसी ने एनपीएस अंशदान राशि निकलवाई तो कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल सकेगा। दरअसल अशोक गहलोत ने अपने बजट में साढे 5लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का ऐलान कर खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन अब उन्हीं के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर बड़ा झटका दिया है। कहा गया है कि जो कर्मचारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से एनपीएस का पैसा विड्रो करेंगे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इस आदेश से कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई है। न्यू पेंशन स्कीम में इस पैसे को बीच में निकालने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू होने के बाद कर्मचारी अपने वेतन से अब तक न्यू पेंशन स्कीम में जमा राशि को निकालने लग गए थे। इसी के चलते वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने इस बारे में सोमवार को परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि 19 मई को प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए ओपीएस लागू की जा चुकी है। ऐसे में अब कोई कर्मचारी या अधिकारी एनपीएस अंशदान की राशि निकालने के लिए आवेदन करेगा तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे कर्मचारी-अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी माना जाएगा कि यह राशि निकलवाने वाले ओपीएस का लाभ लेने के इच्छुक नहीं हैं।


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