31 मार्च से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो बाद में हो सकती है दिक्कत

जैसे ही नया साल और फाइनेंशियल ईयर पास आता है वैसे ही कई नियम अपडेट होते हैं और कुछ पुराने फायदे मिलने बंद हो जाते हैं. ऐसे में यूजर्स को हर एक नियम के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए. जिससे पूरे साल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो.

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फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब2 / 7

अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब है और 31 मार्च एक तरह से फाइनल डेडलाइन बन चुका है. इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े कठिन हो जाएंगे या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से ही प्लान बनाकर एक-एक काम निपटा लें. जिससे आखिरी समय में दिक्कत न हो.

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पैन कार्ड को भी कर लें अपडे

पैन कार्ड को भी कर लें अपडे3 / 7

पैन कार्ड को भी लेकर अपडेट रहना जरूरी है. अभी आधार के जरिए पैन बनवाना काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है. लेकिन 31 मार्च के बाद यही काम थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. 31 मार्च के बाद हो सकता है कि ज्यादा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए इसे समय रहते कंप्लीट कर लेना ही सही आइडिया है.

जान लें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा ये अपडेट

जान लें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा ये अपडेट4 / 7

हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भी इस डेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा ये नियम जान लेना चाहिए. टैक्स बेनिफिट के लिए अपना प्रीमियम टाइम पर क्लियर करना जरूरी है. 31 मार्च से पहले पेमेंट करने पर ही आप टैक्स में छूट क्लेम कर पाएंगे. नहीं तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है.

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टैक्स सेविंग का भी यह है सही मौका

टैक्स सेविंग का भी यह है सही मौका5 / 7

टैक्स सेविंग को लेकर भी यह मौका है. अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, तो पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करके आप भी अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं. अब इसमें अहम रोल निभाती है डेट. आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले ही करें तभी आपको इसका फायदा मिलेगा.

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख6 / 7

अब बारी आती है आईटीआर (ITR) की. अगर आपके ITR में भी किसी तरह की गलती हो गई है और वो अभी तक ठीक नहीं हुई है तो उसे सही करने का भी यही आखिरी समय है. ITR-U के जरिए आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं. लेकिन इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक है. इसके बाद यह ऑप्शन भी बंद हो जाएगा. इसलिए इसे समय रहते ही पूरा कर लेना बेहतर होगा.

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इस डेट तक करें होम लोन का रीपेमेंट, मिलेंगे ये फायदे

इस डेट तक करें होम लोन का रीपेमेंट, मिलेंगे ये फायदे7 / 7

होम लोन लेने वाले के लिए भी यह डेट काफी जरूरी है. अगर आप भी अपने लोन का रीपेमेंट 31 मार्च, 2026 से पहले कर देते हैं तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. इससे आपका टैक्स भी कम होगा और लोन मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हो पाएगा.

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लेखक के बारे में

Versha Singh

Versha Singh

वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. वर्षा ने मास्टर इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी की पढ़ाई माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से की है और जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. वर्षा अपने करियर में Jagran New Media, Asia News International (ANI) और ETV Bharat जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन और समसामयिक घटनाओं, राजनीति, हाइपरलोकल खबरों और मानवीय रुचि से जुड़ी कहानियों को डिजिटल दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का अनुभव है.
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